प्रदेश में आबकारी विभाग ने घरेलू बार लाइसेंस जारी किए थे।जिसको लेकर कुछ वर्ग की महिलाओं ने विरोध किया। वहीं इसको देखते हुए आबकारी विभाग को इस व्यवस्था पर रोक लगानी पड़ी। वहीं इसी को लेकर आबकारी आयुक्त हरिचंद सेमवाल की ओर से बुधवार को रोक के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
आपको बता दें कि पिछले दिनों आबकारी विभाग ने देहरादून में एक व्यक्ति को घरेलू बार लाइसेंस जारी किया गया था। इसके बाद महिलाओं ने आबकारी विभाग की इस व्यवस्था का विरोध शुरू कर दिया।
इस वर्ष प्रदेश में आबकारी नीति में घरेलू बार लाइसेंस की व्यवस्था की गई थी। जिसमे लाइसेंस लेने वाले व्यक्ति को 12 हजार रुपये प्रतिवर्ष लाइसेंस फीस के तौर पर आबकारी विभाग को देने थे। लाइसेंस मिलने पर वह घर में 50 लीटर तक शराब रख सकता था। जिसका भी वर्गीकरण किया गया था।
ये है वर्गीकरण
इस व्यवस्था के तहत 9 लीटर भारत में बनी अंग्रेजी शराब, 9 लीटर आयातित शराब, 18 लीटर वाइन और 15.6 लीटर बीयर रखने की अनुमति दी गई थी। इस व्यवस्था से शराब के शौकीन लोग काफी रूचि भी दिखा रहे थे। लेकिन कुछ वर्ग की महिलाओं ने इसका विरोध किया । जिसके बाद आबकारी विभाग को अपना फैसला वापस लेना पड़ा।