प्रदेश में इस बार बजट में एक नया प्रावधान किया गया है। बता दे कि इस बार बजट में सरकार ने एक नए प्रावधान को जोड़ा है। अब जेल में बंदियों की मौत होने पर उनके आश्रितों को मुआवजा दिया जाएगा। इसके लिए इस बार बजट में नए मद के तहत एक करोड़ रुपये का प्रावधान लाया गया है। आपको बता दे कि प्रदेश में यह व्यवस्था पहली बार की गई है। इसको लेकर बीते दिनों नीति बनाई गई थी। वहीं अब इसके अंतर्गत मृतक बंदियों के आश्रितों को नियमानुसार श्रेणीवार मुआवजे की धनराशि दी जाएगी।
जानकारी के अनुसार हर साल जेल में कई कारणों से बंदियों की मौत हो जाती है। इसमें कुछ आपराधिक घटनाओं के कारण तो कुछ सामान्य व बीमारियों के कारण मौतें हो जाती हैं। हालांकि, अभी तक प्रदेश में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी जिसमें इन बंदियों के आश्रितों को मुआवजा दिया जाए। गौरतलब, अगर जेल में बंद कैदी घर में अकेला कमाने वाला था और उसकी जेल में ही मौत हो जाती है तो उसके आश्रितों को मुआवजा की व्यवस्था नही थी इसी को लेकर पिछले दिनों सरकार ने इसके लिए नई नीति बनाई थी।
वहीं इस बार बजट में नई मदों में इस मद को भी शामिल किया गया है। जिसके लिए जेलों में इस प्रकार की मौत होने पर उनके आश्रितों को मुआवजे के लिए एक करोड़ रुपये का बजट दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस बजट को कैदी की श्रेणी के आधार पर नियमानुसार दिया जाएगा। इसमें विचाराधीन कैदी, सजायाफ्ता कैदी, आपराधिक मौत, सामान्य मौत, बीमारी के कारण हुई मौत आदि को अलग-अलग श्रेणियों में रखा जाएगा। इसी के तहत एक लाख रुपये से लेकर पांच या उससे अधिक दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले मौत की vjh की जांच की जाएगी