By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
News TodayzNews TodayzNews Todayz
  • Home
  • राज्य
    • उत्तराखण्ड
  • राजनीति
  • धर्म-संस्कृति
  • पर्यटन
  • शिक्षा
  • अन्य विषय
    • पर्यावरण
    • शासन
    • अपराध
    • स्वास्थ्य
    • विविध
Search
© 2024 News Todayz Network. All Rights Reserved.
Reading: बनभूलपुरा हिंसा के मास्टर माइंड मलिक की जमानत अर्जी खारिज
Share
Sign In
Notification Show More
Font ResizerAa
News TodayzNews Todayz
Font ResizerAa
  • Home
  • राज्य
  • राजनीति
  • धर्म-संस्कृति
  • पर्यटन
  • शिक्षा
  • अन्य विषय
Search
  • Home
  • राज्य
    • उत्तराखण्ड
  • राजनीति
  • धर्म-संस्कृति
  • पर्यटन
  • शिक्षा
  • अन्य विषय
    • पर्यावरण
    • शासन
    • अपराध
    • स्वास्थ्य
    • विविध
Have an existing account? Sign In
Follow US
© 2024 News Todayz Network. All Rights Reserved.

Home :>News - अपराध - बनभूलपुरा हिंसा के मास्टर माइंड मलिक की जमानत अर्जी खारिज

अपराध

बनभूलपुरा हिंसा के मास्टर माइंड मलिक की जमानत अर्जी खारिज

Aanchal
Last updated: 02/09/2024 09:45
Aanchal
Share
2 Min Read
uttarakhand high court News Todayz बनभूलपुरा हिंसा के मास्टर माइंड मलिक की जमानत अर्जी खारिज
SHARE

नैनीताल। बनभूलपुर हिंसा के मास्टर माइंड अब्दुल मलिक की जमानत अर्जी हाईकोर्ट की एकल बैंच द्वारा खारिज कर दी गयी है। एक सप्ताह पूर्व इसी घटना के 50 आरोपियों को हाईकोर्ट ने पुलिस की ढीले जांच का लाभ देते हुए जमानत दे दी थी।
हल्द्वानी बनभूलपुरा हिंसा के मास्टर माइंड अब्दुल मलिक की जमानत अर्जी की सुनवाई नैनीताल हाई कोर्ट की एकलपीठ की जगह खंडपीठ करेगी। एकलपीठ ने सोमवार को ये निर्णय दिया है। यानि फिलहाल जमानत पर निर्णय टल गया है।
उल्लेखनीय है कि एक सप्ताह पूर्व इसी घटना के 50 आरोपियों को हाईकोर्ट ने पुलिस की ढीले जांच का लाभ देते हुए जमानत दे दी थी। इसी प्रकरण के जमीनी दस्तावेजों में हेर फेर के मामले में अब्दुल मलिक की पत्नी सोफिया की जमानत की अर्जी दो हफ्ते पहले मंजूर हो गई थी। नैनीताल जिला प्रशासन के अनुरोध पर डीजीपी उत्तराखंड ने प्रवर्तन निदेशालय को अब्दुल मलिक की संपत्ति की जांच के लिए अनुरोध पत्र भी भेजा है। दो दिन पहले अब्दुल मलिक की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई थी, जिसमें कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था जिस पर आज निर्णय सुनाया गया कि जमानत की अर्जी खारिज की जाती है।
जानकारी के अनुसार जमानत की अर्जी पर सुनवाई एकलपीठ सुनेगी या खंडपीठ सुनेगी इस पर दोनों पक्षों के बीच बहस हुई थी। जिस पर हाई कोर्ट की एकल पीठ ने कहा है कि जमानत की अर्जी सुनवाई आगे अब खंडपीठ करेगी। लिहाजा अब पुनः अब्दुल मलिक के वकीलों को खंडपीठ के आगे सुनवाई के लिए जाना होगा। बता दें कि 8 फरवरी 2024 को हल्द्वानी बनभूलपुरा हिंसा के दौरान सरकारी संपत्ति वाहनों और पुलिस थाने को जला दिया गया था, इस घटना में पांच लोगों की मौत भी हुई थी।

Share This Article
Facebook Twitter Copy Link Print
By Aanchal
Follow:
आंचल ने MIT देहरादून से मॉस काम की पढ़ाई की है। इसके बाद विभिन्न प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में काम किया। अगस्त २०२३ से इस पोर्टल में बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूर्सस हैं।
Previous Article d 8 News Todayz एसएसबी प्रशिक्षित गुरिल्लाओं ने किया मुख्यमंत्री आवास कूच एसएसबी प्रशिक्षित गुरिल्लाओं ने किया मुख्यमंत्री आवास कूच
Next Article d 7 News Todayz लापता सभासद का शव खाली मकान के कमरे से बरामद लापता सभासद का शव खाली मकान के कमरे से बरामद

Sign Up for Our Newsletter

Subscribe to our newsletter to get our newest articles instantly!

Contact

स्वामी /संपादक

अनिल पैन्यूली

ईमेल : newsindiamail@gmail.com

You Might Also Like

एसएसपी दून की सटीक रणनीति से शातिर स्नैचर आये दून पुलिस की गिरफ्त में

ड्रंक एंड ड्राइव: 41 व्यक्तियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया रजिस्ट्रार कानूनगो, चल-अचल सम्पत्ति को लेकर पूछताछ जारी

सेवानिवृत्त बुजुर्ग की हत्या का दून पुलिस ने किया खुलासा, 25 लाख की रकम को हडपने के लिये रची थी हत्या की साजिश

पत्रकार राघवेन्द्र बाजपेई की हत्या पर गहरा शोक, सीबीआई जांच और सुरक्षा की मांग

News TodayzNews Todayz
© 2024 News Todayz Network.. All Rights Reserved.
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?