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Home :>News - उत्तराखण्ड - मास्टरमाइंड मलिक पर 16 धाराओं में मुकदमा हुआ दर्ज, 90 दिन तक जमानत मिलना हैं मुश्किल

उत्तराखण्ड

मास्टरमाइंड मलिक पर 16 धाराओं में मुकदमा हुआ दर्ज, 90 दिन तक जमानत मिलना हैं मुश्किल

Aanchal
Last updated: 28/02/2024 10:26
Aanchal
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Screenshot 2024 02 28 10 25 39 772 com.android.chrome edit News Todayz मास्टरमाइंड मलिक पर 16 धाराओं में मुकदमा हुआ दर्ज, 90 दिन तक जमानत मिलना हैं मुश्किल
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हल्द्वानी में हुए हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक और उसके बेटे पर पुलिस ने 16 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि इसके अलावा अब उन पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) भी लगाया गया है। वहीं यूएपीए लगने के बाद अब इन आरोपियों को 90 दिन तक जमानत नहीं मिल पाएगी।

बता दे कि बीते दिनों आठ फरवरी को बनभूलपुरा में हुए उपद्रव का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक और उसके बेटे मोईद को बताया गया था।वहीं इसके बाद इन दोनों आरोपी के खिलाफ पुलिस ने बनभूलपुरा थाने में आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 307, 395, 323, 332, 341, 342, 353, 427 और 436 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इसके साथ ही उन पर उत्तराखंड लोक संपत्ति अधिकार अधिनियम, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत भी मुकदमा दर्ज किया था।

जानकारी के लिए बता दे कि गैर कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम लगने के बाद आरोपी को तीन महीने तक जमानत नहीं मिलती है। वहीं इसके बाद कोर्ट चाहे तो जमानत दे सकती है। वहीं अब ये धाराएं अब्दुल मोईद सहित सभी आरोपियों पर भी लगाई गई हैं।

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आंचल ने MIT देहरादून से मॉस काम की पढ़ाई की है। इसके बाद विभिन्न प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में काम किया। अगस्त २०२३ से इस पोर्टल में बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूर्सस हैं।
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