तय समय सीमा 30 सितंबर के बाद चुनाव कराना जीओ का उल्लंघन
नैनीताल। उत्तराखंड के विश्वविघालयों और डिग्री कॉलेजों में इस साल छात्र संघ के चुनाव नहीं होंगे। छात्र संघ चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिका पर गुरूवार को दूसरे दिन सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार की दलील को सही ठहराते हुए चुनाव न कराने के फैसले को सही बताया है।
कोर्ट में गुरूवार को सरकार द्वारा अपना पक्ष रखते हुए कहा गया है कि सरकार द्वारा शासनादेश जारी करते हुए महाविघालयों को 30 सितंबर तक चुनाव कराने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन महाविघालयों द्वारा इन सरकारी दिशा निर्देशों को गंभीरता से नहीं लिया गया। सरकार ने 24 अप्रैल को ही है शासनादेश जारी किया था जिसमें सभी विश्वविघालयों एवं और उनसे संबंद्व महाविघालयों को 30 सितंबर 2024 तक छात्र संघ चुनाव कराने के लिए निर्देशित किया गया था। सरकार का कहना है कि अब शासनादेश में 30 सितंबर की समय सीमा निकल जाने के बाद यदि चुनाव कराए जाते हैं तो यह शासनादेश का उल्लंघन होगा सरकार की इस दलील पर हाईकोर्ट ने सहमति जताते हुए सरकार के फैसले जिसमें अब छात्र संघ चुनाव न कराये जाने की बात कही गई है, को सही बताया है। ऐसी स्थिति में अब कॉलेज में इस साल छात्र संघ चुनाव नहीं कराये जाएंगे।
उल्लेखनीय है कि दून निवासी सामाजिक कार्यकर्ता महिपाल सिंह द्वारा इस बाबत हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। कल इस मामले की सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायाधीश विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ द्वारा लिंगदोह कमेटी की रिपोर्ट पेश करने और सरकार से अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया था। जिस पर आज सुनवायी के बाद हाईकोर्ट ने स्थिति को स्पष्ट कर दिया है कि अब इस साल छात्र संघ चुनाव नहीं कराए जाएंगे।