देहरादून: अंकिता भंडारी हत्याकांड के तीनों अपराधियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने तीनों पर अर्थदंड भी लगाया है। वहीं 4 लाख प्रतिकर मिर्तिका के परिजनों को देने का भी कोर्ट ने फैसला सुनाया है।
न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटद्वार के फैसले में अभियुक्त पुलकित आर्य को धारा 302 आईपीसी में कठोर आजीवन कारावास व ₹50000 जुर्माना धारा 201 आईपीसी में 5 वर्ष कठोर कारावास 10000 रुपए जुर्माना धारा 354 ए आईपीसी में 2 वर्ष का कठोर कारावास ₹10000 जुर्माना व धारा 3(1)d आईटीपीए एक्ट में 5 वर्ष का कठोर कारावास वह ₹2000 जुर्माना की सजा सुनाई गई है।
वहीं अभियुक्त सौरभ भास्कर व अभियुक्त अंकित गुप्ता को धारा 302 आईपीसी में आजीवन कठोर कारावास व 50000 रुपए जुर्माना धारा 201 आईपीसी में 5 वर्ष कठोर कारावास व ₹10000 जुर्माना व3(1)d आईटीपीए एक्ट में 5 वर्ष का कठोर कारावास व ₹2000 जुर्माना की सजा सुनाई गई है।