By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
News TodayzNews TodayzNews Todayz
  • Home
  • राज्य
    • उत्तराखण्ड
  • राजनीति
  • धर्म-संस्कृति
  • पर्यटन
  • शिक्षा
  • अन्य विषय
    • पर्यावरण
    • शासन
    • अपराध
    • स्वास्थ्य
    • विविध
Search
© 2024 News Todayz Network. All Rights Reserved.
Reading: अंकिता भंडारी हत्या में कोर्ट का फैसला, तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास
Share
Sign In
Notification Show More
Font ResizerAa
News TodayzNews Todayz
Font ResizerAa
  • Home
  • राज्य
  • राजनीति
  • धर्म-संस्कृति
  • पर्यटन
  • शिक्षा
  • अन्य विषय
Search
  • Home
  • राज्य
    • उत्तराखण्ड
  • राजनीति
  • धर्म-संस्कृति
  • पर्यटन
  • शिक्षा
  • अन्य विषय
    • पर्यावरण
    • शासन
    • अपराध
    • स्वास्थ्य
    • विविध
Have an existing account? Sign In
Follow US
© 2024 News Todayz Network. All Rights Reserved.

Home :>News - अपराध - अंकिता भंडारी हत्या में कोर्ट का फैसला, तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास

अपराध

अंकिता भंडारी हत्या में कोर्ट का फैसला, तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास

Aanchal
Last updated: 30/05/2025 11:24
Aanchal
Share
1 Min Read
Ankita Bhandari Murder Case 1200x768 1 1024x655 1 News Todayz अंकिता भंडारी हत्या में कोर्ट का फैसला, तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास
SHARE

देहरादून:  अंकिता भंडारी हत्याकांड के तीनों अपराधियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने तीनों पर अर्थदंड भी लगाया है। वहीं 4 लाख प्रतिकर मिर्तिका के परिजनों को देने का भी कोर्ट ने फैसला सुनाया है।

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटद्वार के फैसले में अभियुक्त पुलकित आर्य को धारा 302 आईपीसी में कठोर आजीवन कारावास व ₹50000 जुर्माना धारा 201 आईपीसी में 5 वर्ष कठोर कारावास 10000 रुपए जुर्माना धारा 354 ए आईपीसी में 2 वर्ष का कठोर कारावास ₹10000 जुर्माना व धारा 3(1)d आईटीपीए एक्ट में 5 वर्ष का कठोर कारावास वह ₹2000 जुर्माना की सजा सुनाई गई है।

वहीं अभियुक्त सौरभ भास्कर व अभियुक्त अंकित गुप्ता को धारा 302 आईपीसी में आजीवन कठोर कारावास व 50000 रुपए जुर्माना धारा 201 आईपीसी में 5 वर्ष कठोर कारावास व ₹10000 जुर्माना व3(1)d आईटीपीए एक्ट में 5 वर्ष का कठोर कारावास व ₹2000 जुर्माना की सजा सुनाई गई है।

Share This Article
Facebook Twitter Copy Link Print
By Aanchal
Follow:
आंचल ने MIT देहरादून से मॉस काम की पढ़ाई की है। इसके बाद विभिन्न प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में काम किया। अगस्त २०२३ से इस पोर्टल में बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूर्सस हैं।
Previous Article मुख्यमंत्री ने शुरु किया विकसित कृषि संकल्प अभियान, 12 जून तक गांव गांव जाएंगे कृषि वैज्ञानिक और अधिकारी
Next Article IMG 20250530 WA0060 300x252 1 News Todayz ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर मुख्यमंत्री ने सैनिकों के साथ किया संवाद ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर मुख्यमंत्री ने सैनिकों के साथ किया संवाद

Contact

स्वामी /संपादक

अनिल पैन्यूली

ईमेल : newsindiamail@gmail.com

Sign Up for Our Newsletter

Subscribe to our newsletter to get our newest articles instantly!

You Might Also Like

एसएसपी दून की सटीक रणनीति से शातिर स्नैचर आये दून पुलिस की गिरफ्त में

ड्रंक एंड ड्राइव: 41 व्यक्तियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया रजिस्ट्रार कानूनगो, चल-अचल सम्पत्ति को लेकर पूछताछ जारी

सेवानिवृत्त बुजुर्ग की हत्या का दून पुलिस ने किया खुलासा, 25 लाख की रकम को हडपने के लिये रची थी हत्या की साजिश

पत्रकार राघवेन्द्र बाजपेई की हत्या पर गहरा शोक, सीबीआई जांच और सुरक्षा की मांग

News TodayzNews Todayz
© 2024 News Todayz Network.. All Rights Reserved.
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?