उत्तराखंड में शासन ने बाल दत्तक ग्रहण अवकाश देने का आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत अब प्रदेश सरकार की महिला और एक पुरुष कर्मचारियों (अविवाहित, विधुर या तलाकशुदा) को बच्चा गोद लेने पर 180 दिन का अवकाश मिलेगा। वहीं एक पुरुष को अपने पूरे सेवाकाल के दौरान यह सुविधा एक बार ही मिलेगी।
इसको लेकर बुधवार को सचिव (वित्त) दिलीप जावलकर ने आदेश जारी किया। बाल दत्तक ग्रहण अवकाश उन महिला कर्मचारियों को मिलेगी जिनकी दो से कम जीवित संतानें हों और उन्होंने एक साल तक की आयु तक के शिशु को गोद लिया हो, वहीं दूसरी तरफ यह अवकाश उन एकल पुरुष कर्मचारियों को मिलेगा जिनकी कोई जीवित संतान नहीं है