उत्तराखंड के 6200 कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर हैं। बता दे कि प्रदेश सरकार ने पुरानी पेंशन का विकल्प दे दिया है, उन कर्मचारियों को जिनकी नियुक्ति एक अक्तूबर 2005 से पूर्व प्रकाशित विज्ञापन के तहत हुई है। पुरानी पेंशन के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है और सरकार ने 15 फरवरी तक विकल्प मांगे हैं।
आपको बता दे कि हाल ही में केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन बहाली के लागू होने तक के विज्ञापनों के हिसाब से कर्मचारियों को लाभ देने का आदेश जारी किया था। वहीं इसको लेकर धामी कैबिनेट ने भी ऐसे कर्मचारियों को लाभ देने का निर्णय लिया था, जिनकी नियुक्ति एक अक्तूबर 2005 से पहले तक के विज्ञापनों के तहत हुई है।
क्योंकि इन 6200 कर्मचारियों की भर्ती के विज्ञापन तो पहले जारी हो गए थे लेकिन नियुक्ति एक अक्तूबर 2005 के बाद हुई थी। वहीं अब इसको लेकर शासन ने अधिसूचना जारी कर दी है। अपर मुख्य सचिव वित्त आनंदबर्द्धन की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, ऐसे सभी कर्मचारी जो वर्तमान में नई पेंशन योजना के अधीन आ रहे हैं लेकिन उनकी नियुक्ति पूर्व के विज्ञापन से हुई है, वे पुरानी पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन सभी को 15 फरवरी तक ये विकल्प चुनना होगा।
इस अधिसूचना के साथ एक फार्म भी जारी किया गया है, जिसमें कर्मचारी का नाम, पदनाम, वेतनमान, विभाग का नाम, विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम, विज्ञप्ति की तिथि, विभाग में नियुक्ति की तिथि, विभाग में योगदान की तिथि, सेवानिवृत्ति की तिथि आदि जैसी की जानकारी भरनी होगी।