उत्तराखण्ड 19 अप्रैल को लोक सभा चुनाव के लिए मतदान होने हैं। वहीं प्रदेश में इस दिन यानी शुक्रवार 19 अप्रैल को अवकाश रहेगा। बताया जा रहा था कि दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन एवं सेवा-शर्त) अधिनियम, 2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 03 वर्ष, 2018) की धारा 26 के अधीन प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके प्रदेश के राज्यपाल उत्तराखण्ड राज्य में लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2024 के लिए मतदान की तिथि दिनांक 19 अप्रैल, 2024 (शुक्रवार) के लिय इस अधिनियम की धारा-26 के उपबन्धों के अधीन,यदि उक्त दिवस को ऐसे कारखाना, दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के अन्तर्गत मनाये जाने वाली सामान्य साप्ताहिक छुट्टी का दिन न हो तो मतदान के दिवस को बंदी दिवस के रूप में मनाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की हैं।
जानकारी के अनुसार यदि कोई व्यक्ति उत्तराखण्ड राज्य के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत निर्वाचक के रूप में पंजीकृत है लेकिन वह व्यक्ति निर्वाचन क्षेत्र से बाहर कार्यरत्त है तो ऐसे निर्वाचकों जो चाहे संविदा पर कार्यरत्त हों को भी मतदान के लिए सवेतन सार्वजनिक अवकाश मिलेगा।
वहीं अगर कारखानों के विषय में यदि मतदान की तिथि दिनांक 19 अप्रैल, 2024 (शुक्रवार) साप्ताहिक अवकाश का दिन नहीं है, तो संबंधित कारखाने में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-135 (ख) के प्रावधानों के अधीन सवेतन अवकाश का दिन होगा। वहीं श्रमिकों को मतदान के लिए सवेतन सार्वजनिक अवकाश प्राप्त होगा। इसके अलावा अविरल प्रक्रिया (Continous Process) वाले कारखानों में कारखाना प्रबंधक अपने समस्त कर्मचारियों/कर्मकारों को मतदान का समुचित एवं पर्याप्त अवसर देंगे और उन्हें मताधिकार से वंचित नहीं करेंगे।