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घरेलू बार लाइसेंस देने पर महिलाओं ने बरपाया गुस्सा,आयुक्त ने वापस लिया फैसला

Aanchal
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प्रदेश में आबकारी विभाग ने घरेलू बार लाइसेंस जारी किए थे।जिसको लेकर कुछ वर्ग की महिलाओं ने विरोध किया। वहीं इसको देखते हुए आबकारी विभाग को इस व्यवस्था पर रोक लगानी पड़ी। वहीं इसी को लेकर आबकारी आयुक्त हरिचंद सेमवाल की ओर से बुधवार को रोक के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

आपको बता दें कि पिछले दिनों आबकारी विभाग ने देहरादून में एक व्यक्ति को घरेलू बार लाइसेंस जारी किया गया था। इसके बाद महिलाओं ने आबकारी विभाग की इस व्यवस्था का विरोध शुरू कर दिया।

इस वर्ष प्रदेश में आबकारी नीति में घरेलू बार लाइसेंस की व्यवस्था की गई थी। जिसमे लाइसेंस लेने वाले व्यक्ति को 12 हजार रुपये प्रतिवर्ष लाइसेंस फीस के तौर पर आबकारी विभाग को देने थे। लाइसेंस मिलने पर वह घर में 50 लीटर तक शराब रख सकता था। जिसका भी वर्गीकरण किया गया था।

ये है वर्गीकरण

इस व्यवस्था के तहत 9 लीटर भारत में बनी अंग्रेजी शराब, 9 लीटर आयातित शराब, 18 लीटर वाइन और 15.6 लीटर बीयर रखने की अनुमति दी गई थी। इस व्यवस्था से शराब के शौकीन लोग काफी रूचि भी दिखा रहे थे। लेकिन कुछ वर्ग की महिलाओं ने इसका विरोध किया । जिसके बाद आबकारी विभाग को अपना फैसला वापस लेना पड़ा।

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By Aanchal
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आंचल ने MIT देहरादून से मॉस काम की पढ़ाई की है। इसके बाद विभिन्न प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में काम किया। अगस्त २०२३ से इस पोर्टल में बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूर्सस हैं।