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उत्तराखण्ड

धामी सरकार ने किया वादा पूरा, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू , अधिसूचना जारी

Aanchal
Last updated: 27/01/2025 09:58
Aanchal
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3 Min Read
4337901 images 15 News Todayz धामी सरकार ने किया वादा पूरा, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू , अधिसूचना जारी
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-उत्तराखंड बना समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने वाला देश का पहला राज्य

-यूसीसी के चलते सभी नागरिकों को मिलेंगे सामान अधिकार: सीएम धामी

देहरादून: उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लागू कर प्रदेश में काबिज भाजपा सरकार ने वादा पूरा कर दिया है। धामी सरकार ने सोमवार 27 जनवरी को यूसीसी लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। सीएम धामी ने पूरी कैबिनेट की मौजूदगी में यूसीसी नियमावली व यूसीसी पोर्टल का लोकार्पण किया। समान नागरिक संहिता (यूसीसी)  को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है।

अपने संबोधन में सीएम धामी ने कहा कि आज प्रदेश और देश के लिए ऐतिहासिक दिन है। यूसीसी के जरिये सभी धर्मों को समान अधिकार मिलेंगे।कहा कि जनता से जो वादा किया था वह आज पूरा हुआ। सीएम ने पीएम मोदी व गृह मंत्री अमित शाह का समेत यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी व विभिन्न विभागों का धन्यवाद जताया। इस दौरान यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी के सदस्य शत्रुघ्न सिंह ने यूसीसी नियमावली के मुख्य बिंदु मीडिया के सामने रखे।

क्या हैं  यूसीसी नियमावली के प्रमुख बिंदु

अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर, सम्पूर्ण उत्तराखंड राज्य, साथ ही राज्य से बाहर रहने वाले उत्तराखंड के निवासियों पर लागू। यूसीसी लागू करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में एसडीएम रजिस्ट्रार और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी सब रजिस्ट्रार होंगे। जबकि नगर पंचायत – नगर पालिकाओं में संबंधित एसडीएम रजिस्ट्रार और कार्यकारी अधिकारी सब रजिस्ट्रार होंगे।
इसी तरह नगर निगम क्षेत्र में नगर आयुक्त रजिस्ट्रार और कर निरीक्षक सब रजिस्ट्रार होंगे। छावनी क्षेत्र में संबंधित CEO रजिस्ट्रार और रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर या सीईओ द्वारा अधिकृत अधिकारी सब रजिस्ट्रार होंगे। इन सबके उपर रजिस्ट्रार जनरल होंगे, जो सचिव स्तर के अधिकारी एवं इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन होंगे।

रजिस्ट्रार जनरल के कर्तव्य

यदि रजिस्ट्रार तय समय में कार्रवाई नहीं कर पाते हैं तो मामला ऑटो फारवर्ड से रजिस्ट्रार जनरल के पास जाएगा। इसी तरह रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार के आदेश के खिलाफ रजिस्ट्रार जनरल के पास अपील की जा सकेगी, जो 60 दिन के भीतर अपील का निपटारा कर आदेश जारी करेंगे।

रजिस्ट्रार के कर्तव्य

सब रजिस्ट्रार के आदेश के खिलाफ अपील पर 60 दिन में फैसला करना। लिव इन नियमों का उल्लंघन या विवाह कानूनों का उल्लंघन करने वालों की सूचना पुलिस को देंगे।

सब रजिस्ट्रार के कर्तव्य

सामान्य तौर पर 15 दिन और तत्काल में तीन दिन के भीतर सभी दस्तावेजों और सूचना की जांच, आवेदक से स्पष्टीकरण मांगते हुए निर्णय लेना
समय पर आवेदन न देने या नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाने के साथ ही पुलिस को सूचना देना, साथ ही विवाह जानकारी सत्यापित नहीं होने पर इसकी सूचना माता- पिता या अभिभावकों को देना।

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By Aanchal
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आंचल ने MIT देहरादून से मॉस काम की पढ़ाई की है। इसके बाद विभिन्न प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में काम किया। अगस्त २०२३ से इस पोर्टल में बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूर्सस हैं।
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