देहरादून: राज्यभर में नगर निकायों के अन्तर्गत सड़कों एवं सार्वजनिक स्थानों के नाम परिवर्तन नहीं कर पयेंगे। इसके लिये अब शासन की अनुमति लेनी होगी।
अपर सचिव शहरी विकास गौरव कुमार ने इस संबंध में सभी नगर आयुक्तों, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारियों आदेश जारी करते हुए कहा है कि, कतिपय निकायों द्वारा शासन की अनुमति प्राप्त किये बिना सड़कों एवं सार्वजनिक स्थानों के नाम परिवर्तित किये जा रहे हैं।
निर्देश दिए कि अब स्थानीय निकायों द्वारा सडकों एवं सार्वजनिक स्थानों के नाम परिवर्तित किये जाने सम्बन्धी प्रस्तावों पर शासन की अनुमति प्राप्त की जाए तथा शासन की अनुमति के बाद ही नाम परिवर्तन कार्यवाही की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए।