प्रदेश में पिछले तीन साल से शिक्षा विभाग में 2600 से अधिक पदों पर होने वाली भर्ती लटकी है। वहीं अब प्राथमिक शिक्षक भर्ती मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब पांच सितंबर को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर लाखों बेरोजगारों की नज़र टिकी है I
आपको बता दें कि शासन ने 15 नवंबर 2021 को एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थियों को इस भर्ती में शामिल करने का आदेश दिया था, लेकिन इसे बाद में रद्द कर दिया गया था। जिससे नाराज़ होकर डीएलएड अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में इसके खिलाफ मामला दर्ज किया था I जिसके बाद फिर हाईकोर्ट से एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला आया और इसके बाद पहले बीएड अभ्यर्थी और फिर सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी।