उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में पहले राजनीतिक पार्टियों से जुड़ें नेताओं को आयोग का सदस्य बनना आसान था लेकिन अब इसको लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। क्योंकि अब प्रदेश की धामी सरकार ने आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों के चयन की प्रक्रिया को बदल दिया गया है। जिसके बाद अब आयोग में राजनीतिक पार्टी से जुड़े नेताओं की एंट्री नहीं हो सकेगी।
बता दें कि गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों के पदों पर भर्ती के लिए नई नियमावली पर मुहर लगाई है। जानकारी के अनुसार अब इन पदों पर केंद्र और राज्य सरकार की सेवाओं के समूह क अधिकारियों का ही चयन होगा। जिसमे एक ही पद के लिए न्यूनतम तीन नाम फाइनल किए जाएंगे। इनके नाम का पैनल चयन के लिए मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इसके साथ ही अब आयोग में ज्वाइन करने से पहले अपने मूल विभाग से इस्तीफा देना होगा। इस्तीफे के बाद ही ज्वाइनिंग की जाएगी ।