उत्तराखंड में राज्य कर्मचारियों के लिए एक अच्छी khabarr सामने आई है। राज्य में शासन ने कर्मियों की काफी लंबे समय चल रही मांग को पूरा कर दिया है। बता दे कि अब कर्मियों को अवकाश लाभ मिल सकेगा। जिससे अब राज्य कर्मचारी 300 दिनों के उपार्जित अवकाश के बाद 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच एक साथ 31 दिन की छुट्टी का उपभोग कर सकेंग। इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।
इस नए आदेश के अनुसार अब राज्य कर्मचारी 300 दिनों के उपार्जित अवकाश के बाद 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच एक साथ 31 दिन की छुट्टी ले सकते है। आपको बता दे कि इससे पहले राज्य में इन छुट्टियों के उपभोग के लिए कर्मचारियों को दो चरणों में आवेदन करना पड़ता था। जिसमें पूर्व में तय शर्त के अनुसार 6 महीने के भीतर 16 दिन की छुट्टियों का उपभोग किया जा सकता था। जबकि अगले 6 महीने में 15 दिन के अवकाश के भुगतान का प्रावधान था। वहीं राज्य कर्मचारियों मांग कर रहे थे कि साल भर कभी भी कर्मचारी 31 दिन की छुट्टी लेने के लिए अधिकृत होना चाहिए। उनकी इस मांग को स्वीकार कर लिया गया है।
इसी को लेकर सचिव वित्त दिलीप जावलकर ने आदेश भी जारी कर दिया है। प्रदेश में राज्य कर्मचारियों के लिए यह नई शर्तें 1 जनवरी 2024 से लागू होंगी।