उत्तराखंड में आगामी लोक सभा चुनाव करीब है। वहीं इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि शासन ने अवकाश का बड़ा आदेश जारी किया है। ये आदेश मतदान की तिथि यानी 19 अप्रैल के लिए जारी किया गया है। क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड में पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना हैं। जिसे देखते हुए प्रदेश में मतदान के दिन 19 अप्रैल को सवेतन अवकाश घोषित किया गया है। इससे अधिक से अधिक लोग मतदान करेंगे और श्रमिक भी लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभाएंगे। इससे किसी व्यक्ति की मजदूरी में कोई कटौती नहीं होगी।
वहीं जारी आदेश के मुताबिक भारत सरकार ने उत्तराखंड राज्य में लोक सभा के सामान्य निर्वाचन, 2024 के लिए घोषित मतदान तिथि दिनांक 19 अप्रैल, 2024 (शुक्रवार) को प्रदेश में स्थित समस्त अविरल प्रक्रिया वाले संस्थानों (उद्योगों), समस्त शासकीय एवं अशासकीय कार्यालयों/शैक्षणिक संस्थानों/अर्द्ध-निकायों, कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत कार्यरत कारीगरों / मजदूरों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों एवं दुकानों में कार्यरत / मजदूरों हेतु सार्वजनिक अवकाश गोषित करते हैं। उक्त तिथि को प्रदेश के सभी बैंक / कोषागार / उपकोषागार भी बन्द रखने के आदेश दे दिए है।
बता दे कि कई ठेका मजदूरी और निजी संस्थाओं में काम करने वाले बहुत से मतदाता वेतन कटने के डर से चुनाव में मतदान करने से नही जाते हैं। इसे देखते हुए मतदान प्रतिशत बढ़ाने के साथ इनकी भागीदारी के उद्देश्य से ये आदेश जारी किया गया है।