हल्द्वानी हिंसा में मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई का नोटिस दिया था वहीं ऐसा नही करने पर उसकी संपत्ति कुर्क करने के लिए नोटिस दिया गया था। वहीं अब इसी को लेकर सिविल कोर्ट ने हल्द्वानी हिंसा के नामजद मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक, उसके बेटे सहित नौ उपद्रवियों की संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी कर दिए हैं। बता दे कि इस दौरन कोर्ट ने सभी नौ आरोपियों पर सीआरपीसी की धारा 82, 83 के तहत करवाई करने की अनुमति दे दी है।
वहीं हल्द्वानी में आठ फरवरी को बनभूलपुरा क्षेत्र में हुई हिंसा में पुलिस ने तीन अलग-अलग मामले दर्ज किए थे। जिसमें पुलिस ने 18 लोगों को नामजद किया गया था। वहीं पुलिस अब तक सात लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। जबकि हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक, उसका बड़ा बेटा अब्दुल मोईद और निवर्तमान पार्षद शकील अंसारी सहित अन्य लोग हिरासत में नही आए हैं।
वहीं बीते मंगलवार को सिविल कोर्ट ने सभी नौ आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए थे। जिसके बाद कल बुधवार को पुलिस दोबारा कोर्ट पहुंची और इन नौ आरोपियों की रिपोर्ट भी पेश की, और इन उपद्रवियों के खिलाफ धारा 83 की तहत कार्रवाई करने की मांग की। जिसके बाद कोर्ट ने अब्दुल मलिक, उनके बेटे अब्दुल मोईद, निवर्तमान पार्षद शकील अंसारी, वसीम उर्फ हप्पा, मोकिन सैफी, एजाज अहमद, तस्लीम, जियाउल रहमान और रईस उर्फ दत्तू की संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी कर दिए। वहीं अब पुलिस ने इन्हे पकड़ने का प्रयास तेज कर दिए हैं।
वहीं दूसरी तरफ कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने बनभूलपुरा में हुए उपद्रव, सरकारी वाहन और थाना फूंकने के मामले की जांच शुरू कर दी है। इस हिंसा को लेकर लोगों को साक्ष्य प्रस्तुत करने और अपने बयान देने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। बता दे कि कोई भी व्यक्ति सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक कमिश्नर के सामने अपना साक्ष्य और बयान दे सकता है।