उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में स्थायी अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरु की गई है। जिसको कार्मिक विभाग ने विज्ञप्ति भी जारी कर दी हैं जिसमें 24 नवंबर तक आवेदन मांगे हैं। नियुक्ति के लिए चुने गए अध्यक्ष-सदस्यों को आयोग में कार्यभार ग्रहण करने से पहले पूर्व संस्थान से त्यागपत्र देकर उसका प्रमाण जमा कराना होगा।
वहीं इसको लेकर सचिव कार्मिक शैलेश बगोली की ओर से जारी सूचना जारी की गई हैं जिसके मुताबिक अध्यक्ष व दो सदस्यों के लिए साहित्य, विज्ञान, कला, समाजसेवा, प्रशासनिक और न्याय क्षेत्र विषयों की गहराई से जानकारी व अनुभव होना चाहिए साथ ही केंद्र या राज्य में श्रेणी-क के पद पर कम से कम 10 साल सेवा दी हो वहीं पात्र व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं।
बता दें कि सभी की नियुक्ति 62 वर्ष की आयु पूरी होने या छह वर्ष तक के लिए होगी। इस बार नई बात यह है कि चुने गए अध्यक्ष, सदस्यों को अपने त्यागपत्र की कॉपी कार्यभार ग्रहण करते वक्त जमा करानी होगी। जबकि इससे पहले ये नियम नहीं था