उत्तराखंड में शिक्षा विभाग की ओर से की जा रही सीधी भर्ती प्रक्रिया को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट ने प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती के मामले में निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने इस प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती नियुक्ति प्रक्रिया को अपने निर्णय के अधीन रखते हुए जारी रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सरकार से मामले में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए है।
जानकारी के अनुसार प्रदेश में शिक्षा विभाग प्रधानाचार्य के 692 पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से पद भर रही है। इसके लिए पात्र अभ्यर्थी पब्लिक सर्विस कमिशन उत्तराखंड की वेबसाइट पर 3 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं अब कोर्ट ने भी निर्देश दे दिए है कि ये प्रधानाचार्य सीधी भर्ती प्रक्रिया कोर्ट के निर्णय के अधीन रहेगी।
बता दे कि शिक्षकों से जुड़े संगठन प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग हैं कि सीधी भर्ती के बजाए प्रधानाचार्य के पदों को पदोन्नति के जरिए भरा जाए। इसी को लेकर शिक्षकों ने जनवरी में इस प्रक्रिया को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ में की गई।