उत्तराखंड में लोक सभा चुनाव को लेकर अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे लगातार प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस ब्रीफिंग की। इस दौरान विजय कुमार ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मीडिया के सबंध में दिये गये निर्देशों की जानकारी सांझा की। उन्होंने बताया कि मतदेय स्थल और मतगणना केन्द्र पर केवल भारत निर्वाचन आयोग से उपलब्ध कराया गया प्राधिकार पत्र ही प्रवेश के लिए अनुमन्य होगा।
वहीं प्राधिकार पत्र धारक मीडिया प्रतिनिधियों को बूथ में कवरेज के पीठासीन अधिकारी की अनुमति लेनी आवश्यक होगी। वहीं मतगणना केन्द्र में प्रवेश की अनुमति की व्यवस्था संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों के माध्यम से की जायेगी। साथ ही मतगणना केन्द्र पर एक मीडिया कक्ष होगा, जहां पर मीडिया की सुविधा के लिए प्रिंटर, लैपटॉप, एलईडी स्क्रीन की व्यवस्था की जायेगी। हालांकि इस दौरान मतदेय स्थलों पर वोटिंग कंपार्टमेंट की कवरेज करना प्रतिबंधित है।
वहीं इसके साथ ही मतदेय स्थल पर ईवीएम मशीन की कवरेज करना भी प्रतिबंधित है, जिससे किसी की मतदान की गोपनीयता बाधित न हो। वहीं मतदान के समय मतगणना हॉल के अन्दर स्टैटिक कैमरा या वीडियो कैमरा की अनुमति नहीं होती है। वहीं प्रथम चरण के मतदान प्रारम्भ होने के समय से अन्तिम चरण के मतदान समाप्त होने के आधे घण्टे बाद तक एक्जिट पोल के नतीजों का प्रकाशन या प्रसारण करना भी प्रतिबंधित रहेगा। जबकि मतदान के दिवस से 48 घण्टे पहले से ही ओपिनियन पोल करना भी प्रतिबंधित है।