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उत्तराखण्ड

Uttarakhand : हाईकोर्ट ने इन कर्मियों को फिर किया पद पर बहाल, रद्द किया ये आदेश…

Aanchal
Last updated: 11/04/2024 10:12
Aanchal
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2 Min Read
High Court lifts ban on LT teacher recruitment News Todayz Uttarakhand : हाईकोर्ट ने इन कर्मियों को फिर किया पद पर बहाल, रद्द किया ये आदेश...
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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है। बताया जा रहा है कि कृषि विभाग में उपनल के माध्यम से कार्यरत सहायक लेखाकारों को हटाए जाने के आदेश को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। वहीं अब उनको बहाल करने के निर्देश दे दिए हैं। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष हुई।

जानकारी के अनुसार उपनल के माध्यम से सहायक लेखाकार के पद पर कार्यरत अजय कनवाल व 19 अन्य ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। जिसमे कहा कि सरकार ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से सहायक लेखाकार के पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की लेकिन इन भर्तियों में उन्हें कोई प्राथमिकता नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि उन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी, लेकिन एकलपीठ ने उन्हें कोई राहत नहीं दी। वहीं इसके बाद एकलपीठ के आदेश को अजय कनवाल व अन्य ने खंडपीठ में चुनौती देते हुए कुंदन सिंह बनाम राज्य सरकार केस का उल्लेख किया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्थगनादेश जारी कर दिया हैं।

बता दे कि इस याचिका में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट से स्टे होने के बाद भी उनकी सेवा क्यों समाप्त की गई। वहीं अब इसके बाद खंडपीठ ने सरकार को इन कार्मिकों के पुनः बहाली के आदेश दिए हैं।

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आंचल ने MIT देहरादून से मॉस काम की पढ़ाई की है। इसके बाद विभिन्न प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में काम किया। अगस्त २०२३ से इस पोर्टल में बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूर्सस हैं।
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